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नैनीताल मॉल रोड हॉर्न बैन को लेकर कमिश्नर दीपक रावत का बड़ा फैसला, पर्यटकों से की खास अपील नैनीताल मॉल रोड हॉर्न बैन से घटेगा शोर का स्तर, जानिए क्या हैं नए नियम और जुर्माना

नैनीताल मॉल रोड हॉर्न बैन के नए आदेशों के तहत कुमाऊं कमिश्नर आईएएस दीपक रावत ने शहर में शांति और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरोवर नगरी नैनीताल के सबसे प्रसिद्ध और व्यस्त मार्ग मॉल रोड पर लगातार बढ़ते गाड़ियों के शोर और बेवजह हॉर्न बजाने की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने आगामी 1 अगस्त से यहां हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य नैनीताल आने वाले पर्यटकों को शांत, स्वच्छ और सुखद माहौल देना है, ताकि वे बिना किसी मानसिक तनाव और शोर-शराबे के यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें।

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से स्थानीय निवासियों के साथ-साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों से भी सहयोग की विशेष अपील की है। प्रशासन का मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में शांति और शुद्ध पर्यावरण ही नैनीताल की सबसे बड़ी पहचान है, जिसे बनाए रखना हर नागरिक और पर्यटक की साझी जिम्मेदारी है।

मॉल रोड पर हॉर्न बैन का क्षेत्र और समय सीमा
प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार हॉर्न बजाने पर लगाई गई यह पाबंदी एक निश्चित भौगोलिक दायरे में लागू होगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने स्पष्ट किया है कि मॉल रोड के दायरे की परिभाषा तय कर दी गई है।
यह प्रतिबंध तल्लीताल डांठ से शुरू होकर पंत पार्क तक के पूरे मॉल रोड क्षेत्र पर पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। 1 अगस्त से इस निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश करते ही किसी भी वाहन चालक को हॉर्न बजाने की अनुमति नहीं होगी। स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र में निगरानी रखने और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि 1 अगस्त से नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके।

नो हॉर्न जोन घोषित करने के पीछे के मुख्य कारण
नैनीताल का मॉल रोड पर्यटकों की चहल-पहल और पैदल सैर के लिए जाना जाता है। हर दिन हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक इस मार्ग पर नैनी झील के किनारे टहलने और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने आते हैं। हालांकि, बीते कुछ समय में वाहनों की संख्या बढ़ने और लगातार बेवजह हॉर्न बजाए जाने के कारण यहां ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा हो गई थी।

कुमाऊं कमिश्नर के अनुसार हॉर्न की तेज और लगातार आने वाली आवाजों के कारण न केवल स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी, बल्कि यहां आने वाले पर्यटक भी खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। लगातार शोर-शराबे की वजह से पर्यटन स्थल का शांत वातावरण प्रभावित हो रहा था। इसी न्यूसेंस को खत्म करने और पर्यावरण में फैल रहे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस नो हॉर्न नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

पर्यटकों और बाहरी यात्रियों से प्रशासन की विशेष अपील
प्रशासन का मानना है कि नैनीताल के स्थानीय नागरिक और स्थानीय वाहन चालक इस नियम के प्रति काफी हद तक जागरूक हो चुके हैं और वे इसका पालन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, अन्य राज्यों और दूर-दराज के शहरों से आने वाले पर्यटकों और विजिटर्स को इस नए नियम की तुरंत जानकारी होना थोड़ा कठिन हो सकता है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विशेष रूप से मीडिया और प्रचार माध्यमों के जरिए बाहर से आने वाले यात्रियों तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपील की है कि जब भी पर्यटक अपनी गाड़ियों से मॉल रोड में प्रवेश करें, तो वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि मॉल रोड पर वाहनों की गति सीमा पहले से ही काफी कम तय की गई है। जब गाड़ियां बहुत धीमी गति से चलती हैं और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर पैदल टहल रहे होते हैं, तो ऐसे में बिना हॉर्न बजाए भी सुरक्षित तरीके से गाड़ियों को निकाला जा सकता है। धैर्यपूर्वक गाड़ी चलाने से पैदल चलने वाले यात्रियों को भी किसी प्रकार की असुविधा या डर का सामना नहीं करना पड़ेगा।

व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान की योजना
नियमों को जबरन थोपने के बजाय प्रशासन का पहला लक्ष्य लोगों को जागरूक बनाना है। कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि 1 अगस्त से पहले और नियम लागू होने के शुरुआती दिनों में इस व्यवस्था का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
बड़े होर्डिंग्स और साइन बोर्ड: तल्लीताल डांठ, पंत पार्क और मॉल रोड के प्रवेश द्वारों पर दूर से दिखाई देने वाले बड़े-बड़े सूचना बोर्ड और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, जिन पर हॉर्न न बजाने संबंधी निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे होंगे।
सार्वजनिक घोषणाएं: मॉल रोड के आसपास साउंड सिस्टम और लाउडस्पीकर के माध्यम से समय-समय पर घोषणाएं की जाएंगी, ताकि वाहन चालकों का ध्यान इस नियम की ओर आकर्षित किया जा सके।
प्रारंभिक जागरूकता चरण: नियम लागू होने के शुरुआती दिनों में पुलिस और प्रशासनिक टीम वाहन चालकों को नियम के प्रति जागरूक करने और उन्हें हॉर्न न बजाने की सलाह देने पर ज्यादा जोर देगी।

नियम के उल्लंघन पर पेनल्टी और 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जागरूकता के बाद भी यदि कोई चालक नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नए आदेश के अनुसार मॉल रोड पर हॉर्न बजाने का दोषी पाए जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि शुरुआती कुछ दिनों में प्राथमिकता केवल प्रचार-प्रसार और समझाइश की रहेगी, ताकि लोग इस नई व्यवस्था से भली-भांति परिचित हो सकें। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई वाहन चालक लगातार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया या जानबूझकर हॉर्न बजाता है, तो उस पर सख्त पेनल्टी लगाई जाएगी। प्रशासन का यह स्पष्ट संदेश है कि नियमों का पालन न करने वालों के साथ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

धीमी गति और पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
मॉल रोड पर यातायात नियंत्रण केवल हॉर्न बैन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पैदल चलने वाले पर्यटकों की सुरक्षा से भी सीधा जुड़ा हुआ है। नैनीताल के मॉल रोड पर सुबह और शाम के समय पर्यटकों का भारी जमावड़ा रहता है। बुजुर्ग, बच्चे और परिवार आराम से झील के किनारे टहलते हैं।

कमिश्नर ने बताया कि मॉल रोड पर वाहनों की स्पीड लिमिट बेहद कम रखी गई है, जिससे गाड़ियां बहुत ही नियंत्रित और धीमी गति से आगे बढ़ती हैं। धीमी गति के कारण दुर्घटना की संभावना न के बराबर रहती है। ऐसे में चालकों को बार-बार हॉर्न बजाकर पैदल यात्रियों को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर चालक थोड़े धैर्य का परिचय दें, तो पैदल यात्री और वाहन दोनों बिना किसी परेशानी या शोर के एक साथ इस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में बड़ा कदम
उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थलों में नैनीताल का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। शांत पहाड़ियां, सुंदर झील और स्वच्छ हवा यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। हालांकि, शहरीकरण और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण यहां के प्राकृतिक माहौल पर असर पड़ रहा था।

प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण और ध्वनि प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। जब मॉल रोड पूरी तरह से नो हॉर्न जोन बन जाएगा, तो यहां आने वाले पर्यटकों को एक अलग और शांतिपूर्ण वातावरण का अहसास होगा। इससे नैनीताल की पर्यटन छवि और अधिक सुदृढ़ होगी तथा आने वाले समय में अन्य पर्वतीय शहरों के लिए भी यह व्यवस्था एक उदाहरण बनेगी।

स्थानीय जनता और पर्यटकों से सहयोग की अपेक्षा
कुमाऊं कमिश्नर आईएएस दीपक रावत ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें आम जनता का सक्रिय सहयोग न मिले।

उन्होंने नैनीताल के निवासियों, स्थानीय व्यापारियों, टैक्सी चालकों और बाहर से आने वाले सभी सम्माननीय पर्यटकों से अनुरोध किया है कि वे इस पहल को सफल बनाने में अपना योगदान दें। मॉल रोड को शांत, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। 1 अगस्त से लागू होने वाली इस व्यवस्था को यदि सभी मिलकर अपनाते हैं, तो नैनीताल की सुंदरता और यहां की शांति लंबे समय तक बरकरार रहेगी।

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